Tuesday, October 22, 2024

Chhattisgarh: बेमेतरा जिला कोर्ट ने अपहरण और रेप के आरोपी को सुनाया 20 साल की सजा

रायपुर। छ्त्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर रेप के एक आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया गया है।

आरोपी को 20 की सजा

जानकारी के मुताबिक विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूत पाए जाने पर जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. सत्र प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 11 गवाहों के गवाही कराए गए. आरोपी दुर्गेश रजक पिता स्व. अजय रजक 21 वर्ष, निवासी ग्राम वार्ड नंबर तीन सिमगा, थाना सिमगा, जिला- बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) को दोषसिद्ध होने पर 20 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

घर से लापता होने का अपराध दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण को लेकर पीड़िता के पिता द्वारा बेमेतरा थाना में 24 अप्रैल को घर से लापता होने का अपराध दर्ज कराया गया है. पीड़िता को 29 अप्रैल को चिरैयाबाग, सेक्टर-सात लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से आरोपी दुर्गेश रजक के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया।

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