Monday, November 25, 2024

Chhattisgarh: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर युवक पहुंचा कोर्ट, नौकरी के बदले मिली जेल

रायपुर। कांकेर में फर्जी व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. बता दें, कोर्ट में वाहन चालक की जॉब पाने के चाहत में एक युवक ने बिलासपुर उच्च न्यायलय का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बना डाला। इसमें बाद लेटर में रजिस्टार का फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिया।

अधिकारियों ने मांगी हाईकोर्ट से जानकारी

बिलासपुर हाईकोर्ट का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का खुलासा तब हुआ जब युवक लेटर लेकर नौकरी मांगने के लिए गुरूवार को कांकेर कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में मौजूद अधिकारियों को संदेह हुआ तो उसने उच्च न्यायालय में संबधित अधिकारी से फोन पर जानकारी मांगी. हाईकोर्ट से फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने का मामला सामने आया तो सभी अधिकारी के होश उड़ गए. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज की है, इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ट्रांसफर लेटर पर अंकित था 8 सितंबर

निर्मल कुमार प्रधान ने बताया कि वह जिला एवं सत्र न्यायालय कांकेर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पदस्थ हैं. दो दिन पहले यानी 21 सितंबर को विनय नेताम पिता गोपाल नेताम निवासी खासपारा ग्राम पंचायत चनियागांव जिला कोण्डागांव ने कांकेर कार्यालय में उपस्थित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट का ट्रांसफर लेटर पेश किया। जिसमें 8 सितंबर का तारीख दिया हुआ था. उक्त व्यक्ति से मौखिक पूछताछ करने के दौरान बताया कि बिलासपुर हाईकोर्ट से किसी रिजु नामक व्यक्ति ने उसे यह पत्र दिया था. उसने कहा कि इस लेटर को जिला एवं सत्र न्यायालय कांकेर के दफ्तर में लेकर जाना और वहां पर मौजूद अधिकारी को दे देना।

419,420,467,468,471 के तहत मामला दर्ज

कोर्ट में मौजूद अधिकारी ने बताया कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण था. उसके बातों में थोड़ा सा भी डर नाम का चीज नहीं था. ज्वाइनिंग लेटर का अवलोकन करने पर उसमें बिलासपुर उच्च न्यायालय के रजिस्टार का हस्ताक्षर अंकित था. जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसमें फर्जी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल कर सिग्नेचर किए हैं। व्यक्ति से नौकरी के संबध में पूछताछ करने पर बताया कि वह नियुक्ति पत्र लेकर साक्षात्कार के लिए पहुंचा है. हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 419,420,467,468,471 और 511 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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