Friday, September 20, 2024

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने कई मामलों की सुनवाई की, STF की पत्नी को मिलेगा 10 हजार रुपए

रायपुर। कांकेर में बुधवार को छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान एक STF जवान के दूसरी शादी होने को शुन्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही जवान की पत्नी को मुआवजा देने के भी आर्डर दिए है. सुनवाई के वक्त 17 मामले को सामने पेश किया, वहीं आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने 5 मामलों की सुनवाई कर फैसला दिया है।

बैगा के खिलाफ मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने सुनवाई के दौरान एक अन्य मामले में व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करने वाले बैगा के खिलाफ मामला दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि जिला पंचायत के समकक्ष में जनसुनवाई के समय एक STF जवान का मामला सामने आया. जिसमें बताया गया है कि जवान ने अपनी पत्नी को बिना बताए एक अन्य भी शादी कर ली है. इसी मामले में सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरा शादी का मान्य शून्य होता है।

STF कार्यालय दुर्ग को लिखा लेटर

मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने इस मामले में सुनवाई के दौरान एसटीएफ के जवान को कहा कि अपने वेतन में से पत्नी को दस हजार प्रति महिने देना होगा। इसके बाद आयोग की तरफ से एसटीएफ कार्यालय दुर्ग को एक लेटर भी लिखा गया है. लेटर में लिखा कि जवान की पत्नी के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे आएं।

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