रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी ब्रेक को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसके साथ ही आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति के निर्देश भी दिए गए हैं. इसी दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग में 352 पदों के […]
रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी ब्रेक को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसके साथ ही आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति के निर्देश भी दिए गए हैं. इसी दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग में 352 पदों के लिए उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश में नियुक्ति आदेशों की एक तरह से भरमार शुरू हो गई है. राज्य के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर विभागों की तरफ से भारी संख्या में भर्ती के विज्ञापन और नियुक्ति आदेश लगातार निकाले जा रहे हैं. इसके साथ ही नए भर्तियों के लिए भी अलग-अलग तरह के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं।