<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:ag="http://purl.org/rss/1.0/modules/aggregation/"  
    xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
    xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:company="http://purl.org/rss/1.0/modules/company"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:email="http://purl.org/rss/1.0/modules/email/"
    xmlns:ev="http://purl.org/rss/1.0/modules/event/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:ref="http://purl.org/rss/1.0/modules/reference/"
    xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
    xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
       <title>Today due lack of evidence News | Latest due lack of evidence News | Breaking due lack of evidence News in English | Latest due lack of evidence News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का due lack of evidence समाचार:Today due lack of evidence News ,Latest due lack of evidence News,Aaj Ka Samachar ,due lack of evidence समाचार ,Breaking due lack of evidence News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/tag/due-lack-of-evidence</link>
        <lastBuildDate>May 4, 2026, 11:52 am</lastBuildDate>
        <copyright>Chhattisgarh Inkhabar</copyright>
        <generator>Chhattisgarh Inkhabar</generator>
        <language>hi</language>
        <image>
            <url>https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png</url>
            <title>Chhattisgarh Inkhabar</title>
            <link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/</link>
            <description>Feed provided by Chhattisgarh Inkhabar.</description>
        </image><item><title>Chhattisgarh: बिरनपुर आगजनी मामले में आरोपियों को मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/chhattisgarh-accused-got-relief-in-biranpur-arson-case-court-acquitted/</link><pubDate>October 8, 2023, 3:57 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/Clipboard-85.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के तहत बिरनपुर गांव में 10 अप्रैल 2023 को हुई आगजनी मामले में 8 आरोपी पकड़े गए थे. जिला कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. इन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ मिल...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt; छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के तहत बिरनपुर गांव में 10 अप्रैल 2023 को हुई आगजनी मामले में 8 आरोपी पकड़े गए थे. जिला कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. इन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ मिला है. वहीं गलत विवेचना किए जाने पर कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला (IPS), एएसपी (ASP) पंकज पटेल व थाना के एएसआई (ASI) भानूप्रताप पटेल के खिलाफ जांच करने राज्य के डीजीपी (DGP) व दुर्ग आईजी (IG) को निर्देश दिए है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अप्रैल में हुई थी गिरफ्तारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जानकारी के मुताबिक शनिवार को जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया है. अभियुक्तगण प्रदीप रजक पिता अनुज रजक (उम्र करीब 21 साल), दिनेश रजक पिता जनक रजक (उम्र करीब 23 साल), दुर्गेश पिता होरी लाल वर्मा (उम्र 19 साल), अजय रजक पिता कृष्णा रजत (उम्र 27 वर्ष) व प्रवीण कुमार साहू पिता काशीराम साहू (उम्र 27 वर्ष) सभी निवासी ग्राम पेंडरवानी, जिला खैरागढ़, संदीप उर्फ संतोष साहू पिता पारस राम साहू (उम्र 20 वर्ष) निवासी ग्राम राम्हेपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम, मनीष उर्फ दुर्गश धुर्वे पिता फेरहाराम धुर्वे (उम्र 21 साल) व शिवा पिता रतन मंडावी (उम्र 22 साल) दोनों निवासी ग्राम चिलगुड़ा, जिला खैरागढ़ को आईपीसी की धारा 147, 148, 149 व 436 के तहत अप्रैल महीने में गिरफ्तार किया गया था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;साक्ष्य नहीं जुटा सकी पुलिस&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस मामले में गांव के कोटवार प्रकाश दास मानिकपुरी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार किया. कोर्ट के फैसला आने तक इन आरोपियों को जेल में ही रहना पड़ा. बताया जा रहा है कि इस विवेचना में पुलिस किसी भी प्रकार से साक्ष्य नहीं जुटा सकी. यहीं वजह है कि साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या है पूरा मामला&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू पिता ईश्वर साहू की हत्या गांव के नवाब खान समेत अन्य लोगों द्वारा कर दी गई थी। हत्या के विरोध में 10 अप्रैल को विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल समेत भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया था. इसी बंद के दौरान गांव में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए थे. गांव के खातून बी के मकान में दोपहर दो से 2.30 के बीच में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दिया गया. खातून बी का पूरा मकान जलकर राख हो गया था व कमरे में रखे सामान सिलाई मशीन, बर्तन, सायकल, घरेलू उपयोगी सामान जलकर नुकसान हो गया. राहत की बात थी कि इस घटना के दौरान खातून बी अपने परिवार के साथ विवाद के डर से कहीं चली गई थी. बता दे कि इसी दिन ही गांव में पिता-पुत्र के शव भी मिले थे. इनके सिर पर चोट के निशान थे. मृतक के नाम रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद हैं. इस मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए है।&lt;/p&gt;
</content></item></channel></rss>