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       <title>Today bilaspur high court News | Latest bilaspur high court News | Breaking bilaspur high court News in English | Latest bilaspur high court News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का bilaspur high court समाचार:Today bilaspur high court News ,Latest bilaspur high court News,Aaj Ka Samachar ,bilaspur high court समाचार ,Breaking bilaspur high court News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/tag/bilaspur-high-court</link>
        <lastBuildDate>May 12, 2026, 3:07 am</lastBuildDate>
        <copyright>Chhattisgarh Inkhabar</copyright>
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        </image><item><title>CG Judge Transfer: बड़ा फेरबदल हुआ, हाईकोर्ट के 41 जज बदले, जानें किसे कहा मिली जिम्मेदारी</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/cg-judge-transfer-big-reshuffle-took-place-41-high-court-judges-changed-know-who-got-the-responsibility/</link><pubDate>March 13, 2024, 10:36 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/03/download-4-4.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। देश में लयकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी विभागों में ट्रांसफर का सिलसिला देखा जा रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 41 जजों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर ज्यूडशियल सर्विस के 41 से अधिक ज...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर। &lt;/strong&gt;देश में लयकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी विभागों में ट्रांसफर का सिलसिला देखा जा रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 41 जजों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर ज्यूडशियल सर्विस के 41 से अधिक जजों का तबादला किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने लॉ ऑफिसर्स के प्रभार में भी बदलाव किया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इन्हें यहां की मिली जिम्मेदारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हुई आदेश के अनुसार, उच्च न्यायिक सेवा के अफसर बलराम प्रसाद वर्मा को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ दुर्ग के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी को हाईकोर्ट की स्थापना शाखा में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निदेशक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विवेक कुमार वर्मा बने अतिरिक्त रजिस्ट्रार&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;रजिस्ट्रार बलराम प्रसाद वर्मा को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार का पद मिला है। वहीं राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार का पद सौंपा गया है। दुर्ग के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र एवं जिला सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा को हाईकोर्ट के स्थापना शाखा में अतिरिक्त रजिस्ट्रार बनाया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आनंद प्रकाश दीक्षित को मिली ये जिम्मेदारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि कोरबा जिले के कटघोरा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो को हाईकोर्ट के स्थापना शाखा में रजिस्ट्रार का पद दिया गया है। हाईकोर्ट के स्थापना शाखा और राज्य न्यायिक अकादमी में अतिरिक्त निदेशक मनेंद्रगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित को बनाया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;4 एडिशनल सेशन जजों को मिली स्पेशल जिम्मेदारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 4 एडिशनल सेशन जजों को स्पेशल जज के रूप में जिम्मेदारी दी है। इसमें ट्रांसफर में बेमेतरा के एडिशनल सेशन जज पंकज कुमार सिन्हा को रायपुर, दुर्ग के एडिशनल सेशन जज संजीव कुमार टामक को दुर्ग, रायपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज जयदीप गर्ग को कोरबा, अंबिकापुर के एडिशनल सेशन जज मनोज कुमार सिंह को अंबिकापुर में ही ट्रांसफर किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;34 जजों का भी तबादला आदेश हुआ जारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर ज्यूडिसियल सर्विस के 34 जजों का तबादला आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, कोरबा, भाटापारा, जगदलपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लोअर कोर्ट में पदस्थ एडिशनल सेशन जज शामिल हैं।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>CG News: हाईकोर्ट ने पूर्व CM भूपेश बघेल से किया जवाब-तलब, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/cg-news-high-court-summons-reply-from-former-cm-bhupesh-baghel-next-hearing-will-be-held-on-this-date/</link><pubDate>January 30, 2024, 11:23 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/01/download-4-9-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किए है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए और इस कारण उन्हें दंडित भी किया जाए। आगामी सुनवाई 26 फरवरी को पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर। &lt;/strong&gt;याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किए है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए और इस कारण उन्हें दंडित भी किया जाए।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगामी सुनवाई 26 फरवरी को&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप विजय बघेल ने लगाया है। अब इस मामले में 26 फरवरी को आगामी सुनवाई की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आचार संहिता का किया गया उल्लंघन&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2023 के भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने चुनावी याचिका दायर करते हुए पूर्व CM के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग कर दी है। विजय बघेल ने याचिका में आरोप लगाया है कि आचार संहिता का उल्लंघन पाटन क्षेत्र में किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के पश्चात् कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पाटन विधानसभा सीट में रैली का आयोजन किया गया था। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। इस संबंध में रोड शो कार्यक्रम की एक सीडी भी दी गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;दूसरे फेज में हुआ था मतदान&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;भाजपा उम्मीदावर ने याचिका में कहा है कि पाटन विधानसभा सीट में 16 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि 15 नवंबर की शाम को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया था। दूसरे फेज में मतदान पाटन विधानसभा सीट में भी हुआ था। याचिका में कहा गया है कि दिनांक 16 नवंबर को प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस मामले से संबंधित फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;रैली का आयोजन&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि रैली का आयोजन भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इस रैली में शासकीय कर्मचारी एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारे भी लगाए गए। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें अवश्य दंड दिया जाए। अब 26 फरवरी को इस मामले में आगामी सुनवाई की जाएगी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>CG-PSC मामले में सरकार को मिला 10 दिन का अतिरिक्त समय, 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/chhattisgarh-government-gets-10-days-extra-time-in-psc-case-next-hearing-will-be-on-october-16/</link><pubDate>October 5, 2023, 6:41 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/Clipboard-64-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं. इसी बीच बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पीएससी (PSC) मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अत...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt; छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं. इसी बीच बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पीएससी (PSC) मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया है. कोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने मांगा जवाब&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जानकारी के मुताबिक बीजेपी सरकार में गृहमंत्री रहे ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ पीएससी (PSC) में बड़े लेवल पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दाखिल की. बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच में जारी है. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री की याचिका पर पीएससी (PSC) और राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए कहा है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अदालत के सामने पेश करेंगे जवाब&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इससे पहले राज्य सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि वो खुद जांच करने के बाद अदालत के सामने जवाब पेश करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई जब तक नहीं हो जाती, तब तक उन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी. जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है. उन्हें किसी भी हाल में अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वहीं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनकी नियुक्ति पर यथास्थिति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Chhattisgarh: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर युवक पहुंचा कोर्ट, नौकरी के बदले मिली जेल</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/chhattisgarh-youth-reached-court-with-fake-joining-letter-got-jail-in-exchange-of-job/</link><pubDate>September 23, 2023, 10:14 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221708.746-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। कांकेर में फर्जी व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. बता दें, कोर्ट में वाहन चालक की जॉब पाने के चाहत में एक युवक ने बिलासपुर उच्च न्यायलय का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बना डाला। इसमें बाद लेटर में रजिस्टार का फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिया। अ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt; कांकेर में फर्जी व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. बता दें, कोर्ट में वाहन चालक की जॉब पाने के चाहत में एक युवक ने बिलासपुर उच्च न्यायलय का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बना डाला। इसमें बाद लेटर में रजिस्टार का फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अधिकारियों ने मांगी हाईकोर्ट से जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बिलासपुर हाईकोर्ट का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का खुलासा तब हुआ जब युवक लेटर लेकर नौकरी मांगने के लिए गुरूवार को कांकेर कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में मौजूद अधिकारियों को संदेह हुआ तो उसने उच्च न्यायालय में संबधित अधिकारी से फोन पर जानकारी मांगी. हाईकोर्ट से फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने का मामला सामने आया तो सभी अधिकारी के होश उड़ गए. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज की है, इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ट्रांसफर लेटर पर अंकित था 8 सितंबर&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;निर्मल कुमार प्रधान ने बताया कि वह जिला एवं सत्र न्यायालय कांकेर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पदस्थ हैं. दो दिन पहले यानी 21 सितंबर को विनय नेताम पिता गोपाल नेताम निवासी खासपारा ग्राम पंचायत चनियागांव जिला कोण्डागांव ने कांकेर कार्यालय में उपस्थित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट का ट्रांसफर लेटर पेश किया। जिसमें 8 सितंबर का तारीख दिया हुआ था. उक्त व्यक्ति से मौखिक पूछताछ करने के दौरान बताया कि बिलासपुर हाईकोर्ट से किसी रिजु नामक व्यक्ति ने उसे यह पत्र दिया था. उसने कहा कि इस लेटर को जिला एवं सत्र न्यायालय कांकेर के दफ्तर में लेकर जाना और वहां पर मौजूद अधिकारी को दे देना।&lt;/p&gt;



&lt;figure class=&quot;wp-block-image size-full&quot;&gt;&lt;img loading=&quot;lazy&quot; decoding=&quot;async&quot; width=&quot;790&quot; height=&quot;444&quot; src=&quot;https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749.jpg&quot; alt=&quot;&quot; class=&quot;wp-image-7582&quot; srcset=&quot;https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749.jpg 790w, https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749-300x169.jpg 300w, https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749-768x432.jpg 768w, https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749-150x84.jpg 150w, https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Clipboard-2023-09-23T221612.749-696x391.jpg 696w&quot; sizes=&quot;auto, (max-width: 790px) 100vw, 790px&quot; /&gt;&lt;/figure&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;419,420,467,468,471 के तहत मामला दर्ज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कोर्ट में मौजूद अधिकारी ने बताया कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण था. उसके बातों में थोड़ा सा भी डर नाम का चीज नहीं था. ज्वाइनिंग लेटर का अवलोकन करने पर उसमें बिलासपुर उच्च न्यायालय के रजिस्टार का हस्ताक्षर अंकित था. जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसमें फर्जी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल कर सिग्नेचर किए हैं। व्यक्ति से नौकरी के संबध में पूछताछ करने पर बताया कि वह नियुक्ति पत्र लेकर साक्षात्कार के लिए पहुंचा है. हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 419,420,467,468,471 और 511 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>छत्तीसगढ़: HC ने नाबालिग छात्रा को दिया अबॉर्शन कराने का आदेश</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/chhattisgarh-high-court-orders-cancellation-of-minor-host/</link><pubDate>June 2, 2023, 2:20 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/06/download-87-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग गर्भवती छात्रा का अबॉर्शन कराने का आर्डर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश में कहा है कि उसके भ्रूण का डीएनए टेस्ट भी कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी क...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर। &lt;/strong&gt;उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग गर्भवती छात्रा का अबॉर्शन कराने का आर्डर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश में कहा है कि उसके भ्रूण का डीएनए टेस्ट भी कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा दिया जा सकता है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जानकारी के मुताबिक यह मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का है . इसी जिले की रहने वाली 10वीं कक्षा की रेप पीड़िता नाबालिग छात्रा गर्भवती हो गई थी. इसके बाद परिजनों ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 और नियम 9 के आधार पर नाबालिग छात्रा का अबॉर्शन कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ता समीर सिंह और रितेश वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए नाबालिग की अच्छी जीवन जीने के लिए उसका अबॉर्शन कराने की आर्डर मांगी. आपकों बता दें कि कोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई के वक़्त न्यायधीश एनके व्यास ने सीएमएचओ (CMHO) को नाबालिग की मेडिकल बोर्ड से चेक कराकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने अबॉर्शन कराने का दिया आदेश&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सकों की टीम ने अदालत को बताया कि किसी भी प्रेग्नेंट लड़की या महिला का अबॉर्शन 25 सप्ताह के अंदर किया जा सकता है. इससे प्रेग्नेंट लड़की या महिला की जान का किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता. बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायधीश राकेश मोहन पांडेय के वेकेशन कोर्ट में किया गया. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के आर्डर का हवाला दिया और मेडिकल रिपोर्ट के तहत छात्रा की अबॉर्शन कराने की आज्ञा मांगी. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रेगनेंट नाबालिग छात्रा को शुक्रवार 2 जून को अबॉर्शन कराने का आदेश सीएमएचओ (CMHO) राजनांदगांव को दिया है. इसके साथ ही उसके भ्रूण को DNA टेस्ट कराकर रिपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए आर्डर दिया है।&lt;/p&gt;
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