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CG News: बलौदा हिंसा बाजार मामले में पुलिस ने स्थानीय लोगों से की अपील, जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

रायपुर। बलौदाबाजार(CG News) भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अवैधानिक, गैर कानूनी और लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की हैं। अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन अवैधानिक, गैरकानूनी और शांति को भंग […]

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CG News: Police appealed to the local people in the Baloda violence market case, the identity of the person giving information will be kept confidential.
  • June 18, 2024 3:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

रायपुर। बलौदाबाजार(CG News) भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अवैधानिक, गैर कानूनी और लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की हैं। अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन अवैधानिक, गैरकानूनी और शांति को भंग करने की दृष्टि से कोई रणनीति बना रहा हो या बैठक कर रहा हो तो उसकी जानकारी जल्द ही जिला कंट्रोल रूम नंबर 94791-90629 में दें। शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आचार संहिता को आगे बढ़ाया गया

बलौदाबाजार शहर में धारा 144 को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी। 10 जून को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई हिंसक घटना के तहत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों और जिला मुख्यालय समेत बलौदाबाजार के निवासियों में भय के वातावरण है। जिसे देखते हुए संयुक्त जिला कार्यालयीन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में धारा 144 (1) व (2) को 10 जून रात नौ बजे से 16 रात 12 बजे तक लागू किया गया था। जिसे बढ़ाकर 17 जून शाम चार बजे से 20 जून रात 12.00 बजे तक कर दिया गया है। बलौदा हिंसा मामले में पुलिस ने बलौदा बाजार के स्थानीय निवासियों से अपील की है जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि आइए हम सब एक आदर्श नागरिक होने का परिचय देते और अपने जिले में शांति,सद्भाव और विकास की एक मिसाल बनाएं।

बलौदा बाजार से संबंधित क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का किया अनुरोध

उक्त धारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में लागू की गई है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा है कि घटना स्थल क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण, शांति व्यवस्था को बनाए रखने एवं शासकीय कार्य में सुगमता लाने के लिए बलौदा बाजार से संबंधित क्षेत्रों को धारा 144 (1) (2) के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने अनुरोध किया गया है।


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