रायपुर। सरगुजा जिले में फर्जी कागजात से सरकारी भूमि बिक्री करने के मामले में 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी-कार्यकर्ता और दो विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में क्षेत्र के पटवारी, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का पूर्व निजी सचिव और तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो का […]
रायपुर। सरगुजा जिले में फर्जी कागजात से सरकारी भूमि बिक्री करने के मामले में 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी-कार्यकर्ता और दो विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में क्षेत्र के पटवारी, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का पूर्व निजी सचिव और तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो का नाम भी शामिल है. इन सभी पर आरोप है कि बतौली ब्लाक के अंतर्गत कालीपुर, भटको और करदना गांव में कूटरचित कागजात के आधार पर सरकारी भूमि का पट्टा बनवाया गया. इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच होने के बाद बतौली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार बतौली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटको के लोगों ने जिलाधिकारी के पास लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नियम का उलंघन्न कर शासकीय भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया गया है. जमीन की खरीदारी व बिक्री के संबंध में ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं मिली है. शिकायत पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा प्रकरण की जांच हेतू एक नई कमेटी का गठन किया गया था. इसके बाद बतौली ब्लाक के कई गांवो में भूमि घोटाला होने का भंड़ाफोड राजस्व विभाग के टीम की जांच में हुआ. भटको गांव के लोगों की शिकायत के आधार पर तहसील न्यायालय बतौली में राजस्व प्रकरण की सुनवाई की गई।
सुनवाई में भूमि से संबंधित प्रमाणित कागजात उपलब्ध कराने के मौके भी दिए गए. लेकिन किसी ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख जमा नहीं किया। जिससे यह सिद्ध हो सके कि संबंधित खसरा नंबर की भूमि नियमों के तहत उनके नाम पर आई है।
जमीन घोटाले के एक प्रकरण में पुलिस ने पटवारी कंचन राम पैकरा, तहसील कार्यालय के कानूनगो जान बड़ा, भगमनिया, प्रेमलता, शशांक गुप्ता, रामानंद यादव, जगमोहन, अमित गुप्ता, हेमंत यादव, प्रदीप गुप्ता, अश्वनी सिंह, भूपेंद्र यादव, अनूप गुप्ता , उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद, अनीता यादव, बीना गुप्ता और दूसरे प्रकरण में बैगिन लोहार, पटवारी कंचन राम पैकरा व कानूनगो जान बड़ा के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है. इन सभी के विरुद्ध धारा 471, 420 , 467, 468 और 120 बी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।