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Chhattisgarh Election: कल होगी दूसरे चरण की वोटिंग, इन क्षेत्रों में रहेगा सामान्य अवकाश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि 17 नवंबर को यानी मतदान के दिन चुनावी क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा हुई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत दूसरे चरण के मतदान को लेकर 17 नवंबर […]

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Second phase of voting will be held tomorrow
  • November 16, 2023 12:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि 17 नवंबर को यानी मतदान के दिन चुनावी क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा हुई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत दूसरे चरण के मतदान को लेकर 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित है।

कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

इसके अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इस जारी किए गए आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

पड़ोसी राज्यों के कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश

वहीं आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं जहां पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को निर्धारित है। इन राज्यों के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

आयोग के निर्देशानुसार

दरअसल, निर्वाचन आयोग के दिए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं, वहां पहले और दूसरे पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वहीं मतदान का अधिकार समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो सभी को मिलेगा।


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