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स्पैम कॉल और मैसेज को कर सकते है ब्लॉक, TRAI ने लागू किया नया नियम

रायपुर। क्या अनचाही कॉल और मैसेज से परेशान हो चुके है और इसके लिए कोई उपाय ढूढ़ रह हैं। इसके लिए दूरसंचार नियामक TRAI ने बुधवार को एक नया नियम जारी किया है। TRAI ने अनचाही कॉल की संख्या ठीक से नहीं बताने वाली कंपनियों पर दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक […]

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  • February 13, 2025 10:29 am Asia/KolkataIST, Updated 1 week ago

रायपुर। क्या अनचाही कॉल और मैसेज से परेशान हो चुके है और इसके लिए कोई उपाय ढूढ़ रह हैं। इसके लिए दूरसंचार नियामक TRAI ने बुधवार को एक नया नियम जारी किया है। TRAI ने अनचाही कॉल की संख्या ठीक से नहीं बताने वाली कंपनियों पर दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का नियम जारी किया है।

भरना होगा इतने लाख का जुर्माना

नियामक ने सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स को असामान्य रूप से ज्यादा कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल के अनुपात जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने का आदेश जारी किया है। इससे वास्तविक समय में संभावित स्पैमर को पहचानने में मदद मिलेगी। पहली बार गलत जानकारी देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार गलत जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद हर बार गलती पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना

यह जुर्माना अनचाहे व्यावसायिक संचार की संख्या गलत जानकारी देने पर लगेगा। यह जुर्माना उन जुर्मानों से अतिरिक्त होगा जो शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने, मैसेज हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने पर लगते हैं। TRAI ने एक नया DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप से आप परेशान करने वाले मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

पसंद दर्ज कराने की जरूरत नहीं

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) में बदलाव करते हुए TRAI ने ग्राहकों को बिना अपनी पसंद दर्ज कराए UCC के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति दी है। पहले ग्राहकों को कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस ब्लॉक करने या प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद दर्ज करानी होती थी। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

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TRAI

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