रायपुर। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किए है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए और इस कारण उन्हें दंडित भी किया जाए।
आगामी सुनवाई 26 फरवरी को
पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप विजय बघेल ने लगाया है। अब इस मामले में 26 फरवरी को आगामी सुनवाई की जाएगी।
आचार संहिता का किया गया उल्लंघन
पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2023 के भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने चुनावी याचिका दायर करते हुए पूर्व CM के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग कर दी है। विजय बघेल ने याचिका में आरोप लगाया है कि आचार संहिता का उल्लंघन पाटन क्षेत्र में किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के पश्चात् कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पाटन विधानसभा सीट में रैली का आयोजन किया गया था। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। इस संबंध में रोड शो कार्यक्रम की एक सीडी भी दी गई है।
दूसरे फेज में हुआ था मतदान
भाजपा उम्मीदावर ने याचिका में कहा है कि पाटन विधानसभा सीट में 16 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि 15 नवंबर की शाम को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया था। दूसरे फेज में मतदान पाटन विधानसभा सीट में भी हुआ था। याचिका में कहा गया है कि दिनांक 16 नवंबर को प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस मामले से संबंधित फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं।
रैली का आयोजन
वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि रैली का आयोजन भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इस रैली में शासकीय कर्मचारी एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारे भी लगाए गए। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें अवश्य दंड दिया जाए। अब 26 फरवरी को इस मामले में आगामी सुनवाई की जाएगी।