रायपुर। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया HIT एंड RUN विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि, इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देशभर में विरोध हो रहा है।
ड्राइवर हड़ताल में उतरे
हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। जिसके चलते छत्तीसगढ़ में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवरों की इस हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। यात्री वाहन नहीं चलने से यहां आवाजाही में भारी समस्याएं हुई। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सड़क हादसों को रोकने के लिए हिट एंड रन कानून (Hit and Run Law) में बदलाव किया है। इस कानून के तहत हिट एंड रन मामले में चालकों के दोषी पाए जाने पर 10 साल का कारावास और 7 लाख रुपये जुर्माने के प्रावधान है। बस, ट्रक और ऑटो चालक इसी कानून के विरोध में हड़ताल पर उतर आए हैं।
बालोद में फ्यूल खत्म होने की अफवाह
बालोद में ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों में डीजल-पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैली। जिसके बाद गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के लिए पेट्रोल पंपों में लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं पंपों में बढ़ती भीड़ के चलते हालात बिगड़ने पर पुलिस बुलाने की नौबत आ रही है। कहीं-कहीं तो बेकाबू भीड़ के चलते पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा है। वहीं बेमेतरा में भी पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैलने पर पेट्रोल पंप में भारी भीड़ देखने को मिली।
अंबिकापुर में चक्का जाम
नए कानून का अंबिकापुर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध करने वाले ड्राइवरों ने अंबिकापुर के सबसे व्यस्त चौराहे गांधी चौक को जाम कर दिया। जिसके चलते दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को समस्याओं से जूझना पड़ा । वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। उधर बलरामपुर में ट्रक ड्राइवर संघ ने केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवरों ने कुसमी में चक्का जाम कर यातायात बंद कर दिया। वहीं महासमुंद में ट्रक चालकों ने नए कानून के विरोध में भूकेल के पास NH 53 पर चक्काजाम किया। जिसके बाद बसना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर ट्रक चालकों से बातचीत की।
जानिए क्या होता है हिट एंड रन
हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसी ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है।