Thursday, November 21, 2024

Chhattisgarh News: त्योहारों पर केवल दो घंटे आतिशबाजी की अनुमति, ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकेंगे पटाखे

रायपुर। राज्य में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति से चिंतित होकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। इसका असर कोरबा जिले पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे मिलेंगे,वहीं दूसरी तरफ पटाखों की ऑनलाइन डिलिवरी पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं बाजार में भी हरित पटाखे ही बिक्री के लिए रखे जाएंगे। इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर ने सर्कुलर जारी किया है।

त्योहारों पर होगी सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री

बता दें कि इस बार कोरबा जिले में दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व ,क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर सिर्फ हरित पटाखों की ही बिक्री की जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर सौरभ कुमार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन के लिए पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिटी मजिस्ट्रेट को सर्कुलर जारी कर दिया है।

केवल दो घंटे जला सकेंगे पटाखे

दरअसल इस परिपत्र में कहा गया है कि जिले में केवल हरित पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा दीपावली पर रात 8 -10 बजे तक, छठ पूजा में सुबह 6 – 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात 8 – 10 बजे तक, नववर्ष और क्रिसमस पर रात 11.55 – 12.30 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर्स ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।

कम ध्वनि वाले पटाखों की होगी बिक्री

इसके अलावा बताया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर होगा। वहीं सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री के उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। यही नहीं पटाखे के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया जाएगा।

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