Friday, November 22, 2024

छत्तीसगढ़ः पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल को दुष्कर्म के मामले में उच्च न्यायालय से अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है. बता दें कि नैला की रहने वाली खेल शिक्षिका ने पलाश चंदेल के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और मेडिकल अबॉर्शन कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल कुछ दिनों से फरार चल रहा था. इस मामले में आरोपी चंदेल ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जहां कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया. याचिका रद्द होने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है।

अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद

मिली जानकारी के अनुसार इसी बीच जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट में न्यायाधीश दीपक तिवारी की बेंच में मामले की 04 अप्रैल को सुनवाई हुई. जहां पलाश के वकील ने तर्क दिया कि महिला पहले से शादीशुदा है और शासकीय सेवा में है. ऐसे में महिला को शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश दीपक तिवारी की बेंच में पलाश चंदेल को अतंरिम अग्रिम जमानत दे दी है. अब चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।

SDOP चंद्रशेखर परमा कर रहे थे जांच

खेल शिक्षिका ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म और मेडिकल अबॉर्शन कराने की शिकायत पर रायपुर के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रायपुर में शून्य में केस दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर थाने में भेज दिया गया. पीड़िता को आदिवासी महिला के होने के वजह से दर्ज एफआईआर में एक्ट्रोसिटी की धारा भी लगाई गई थी. इस मामले की जांच-पड़ताल जांजगीर SDOP चंद्रशेखर परमा कर रहे थे. पुलिस पलाश चंदेल की खोजबीन में जुटी थी।

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