रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने किया याचिका खारिज
जानकारी के मुताबिक तरूनीर संस्था की ओर से अंबिकापुर के सत्तीपारा में स्थित सिंहदेव के परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. बताया जा रहा है कि सत्तीपारा के शिवसागर तालाब एवं मौलवी बांध के कुल 54.20 एकड़ जमीन में से 33 एकड़ जमीन को लैंड यूज 1996 में बदल दिया गया था. जिसके बाद तरुनीर समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी।
सिंहदेव की छवि को धूमिल करने का प्रयास
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अधिवक्ता संतोष सिंह , हेमंत तिवारी और अरविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शिवसागर बांध जिसे आम बोलचाल की भाषा में मौलवी बांध के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर स्थित जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने सिंहदेव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि एक फर्जी मामले में सरगुजा जिला के महाराज और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की छवि को शहर के कुछ धूमिल करना चाहते थे. लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शहर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई आ गई है।