Advertisement
  • होम
  • टॉप न्यूज़
  • छत्तीसगढ़ः स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निजी अस्पतालों में औचक निरीक्षण, लगाया जुर्माना

छत्तीसगढ़ः स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निजी अस्पतालों में औचक निरीक्षण, लगाया जुर्माना

रायपुर। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन ने निजी (private) अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. जहां अस्पतालों के लाइसेंस की समय अवधि समाप्त मिली है. इतना ही नहीं निरीक्षण के दौरान पता चला कि एक अस्पताल तो बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है. हालांकि नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल संचालकों […]

Advertisement
  • April 4, 2023 7:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

रायपुर। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन ने निजी (private) अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. जहां अस्पतालों के लाइसेंस की समय अवधि समाप्त मिली है. इतना ही नहीं निरीक्षण के दौरान पता चला कि एक अस्पताल तो बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है. हालांकि नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल संचालकों को जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई है।

20 बेड की जगह 57 बेड

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुर्ग जिलें के तीन निजी अस्पतालों के संचालक को नर्सिंग होम एक्ट के तहत बीस-बीस हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिसमें सिन्हा नर्सिंग होम, सुपेला नर्सिंग होम और महिमा हॉस्पिटल शामिल है. इन सभी अस्पतालों में जांच के दौरान मालूम चला कि ये बिना विभागीय कागजात या लाइसेंस की समय अवधी खत्म हो जाने के बाद भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है. एक हॉस्पिटल में बेड से सबंधिंत कागजात का भी खुलासा हुआ है. हॉस्पिटल संचालक ने विभाग के नियम को ताक पर रखकर 20 बेड की जगह 57 बेड लगा रखे थे।

नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई

विभाग की टीम ने सुपेला में ही स्थित सिन्हा हॉस्पिटल का भी औचक निरीक्षण किया. यहां निरीक्षण में पता चला कि बिना कोई कागजात या लाइसेंस के ही दस बेड वाला हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है. वहीं टीम ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत बीस हजार का रुपये का जुर्माना हॉस्पिटल पर लगाया है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि सुपेला अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत 8 बेड संचालन करने का लाइसेंस दिया गया था, और वो भी लाइसेंस की समय अवधी खत्म हो चुकी थी. लाइसेंस को नवीनीकरण कराए बिना ही और स्वास्थ्य विभाग के नियम का उल्लघंन कर हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है. इस तरह के हॉस्पिटल संचालक के ऊपर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।


Advertisement