रायपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियमों का उल्लंघन कर प्रक्रिया अपनाने के मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बिलासपुर हाइकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सचिव से जवाब मांगा है।
17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियमों के विपरीत प्रक्रिया अपनाने के मामले में सतीश कुमार के साथ अन्य तीन याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पुलिस महानिदेशक (रायपुर) ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए करीब दस महीने पहले यानि 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था. 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए जारी किए गए थे. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने इस मामले दायर में याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन से हुए बाधित
बता दें कि जारी विज्ञापन में साफ-साफ बताया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं है. इसके वावजुद भी चार हजार से ज्यादा महिलाओं को पात्र माना गया है. जिस कारण पात्र पुरुष उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में चयन से बाधित हो गए हैं।