Sunday, November 24, 2024

छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने हटाया स्टे, अब सहायक शिक्षकों का होगा प्रमोशन

रायपुर। हाईकोर्ट ने 28 हजार सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर लगा स्टे हटा दिया है. अब सहायक शिक्षकों की पदोन्नति का दरवाजा खुल गया है. इसके बाद शिक्षकों को वन टाइम रिलेक्सेशन नियम का फायदा मिल सकता है. इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पदोन्नति के लिए नई वरिष्ठता सूची बनाने की मांग की है. जिनमें जनवरी 2023 की पदोन्नति की स्थिति होगी. वहीं एसोसिएशन ने कहा, इससे खाली पदों की संख्या भी बढ़ेगी. इसके साथ ही नई भर्तियों के रास्ते भी खुलेंगे. प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा।

18 हजार हो चुकी है पदोन्नति

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में प्राइमरी पाठशाला प्रधान पाठक के 22 हजार पद में 18 हजार पर पदोन्नति हो चुकी है. प्राथमिक पाठशाला प्रधान पाठक के प्रतीक्षा सूची सहित चार हजार, माध्यमिक स्कूल प्रधान पाठक के छह हजार, व्याख्याता के दस हजार, शिक्षक के आठ हजार सहित कुल 28 हजार पद पदोन्नति के लिए खाली हैं।

सूची जारी करके पदोन्नति की जानी चाहिए

दूसरे रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के कबीरधाम जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने कहा, इसके पहले भी सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता शिड्यूल जारी कर उनकी पदोन्नति हो चुकी है. यह आंकड़ा पिछले साल अप्रैल (2022) की स्थिति की है. ऐसे में पूरे प्रदेश में व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, माध्यमिक, प्राथमिक के पद की गणना जनवरी 2023 की स्थिति में नई वरिष्ठता सूची जारी करके पदोन्नति की जानी चाहिए. इसके बाद उन्होंने कहा, लोक शिक्षण संचालनालय से अलग-अलग विषय के व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए खाली पद जारी किया जाए।

चार साल पहले नियम में संशोधित

रमेश चंद्रवंशी ने कहा, चार साल पहले छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती और पदोन्नति नियम संशोधन किया गया है. इसमें शिक्षकLLB संवर्ग के लिए पदोन्नति में ‘वन टाइम रिलेक्सेशन’ दिया जाता है. वहीं पांच साल की सेवा अवधि को हटाकर तीन साल करने का जारी किया गया है. यह संशोधित राजपत्र 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था. हाईकोर्ट ने एसोसिएशन की मांग पर राज्य सरकार के वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत बनाए गए नियम को सही बताया है।

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