Friday, January 10, 2025

ईसाई धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में विधायक पर केस दर्ज, जारी किया नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर शिकायत दर्ज हुई है। ये FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने भी कहा है।

पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया

जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जब पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो 10 दिसंबर 2024 को कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायकर की गई। जिसकी सुनवाई होने के बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक पर बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में घटी थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के उद्धघाटन कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं थी।

ईसाई धर्म पर विवादित टिप्पणी

इस दौरान आदिवासियों का कहना था कि रायमुनि ने ईसाई धर्म पर विवादित टिप्पणी की है। आदिवासियों का आरोप था कि इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो ईसाई लोगों को कब्रिस्तान की जरूरत क्या है? इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए ईसाई लोगों ने जिले के सभी थाना और चौकी में FIR दर्ज करने का आवेदन किया था।

भाषण को विवादित नहीं पाया

इस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ विवादित नहीं पाया और शिकायत दर्ज नहीं की। आवेदकों को कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। इस पर ग्राम ढेगनी के निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी कोर्ट में पेश की थी। न्यायाधीश अनिल चौहान ने याचिकाकर्ता के आरोप को सुनवाई योग्य माना।

कुछ भी कहने से मना कर दिया

सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत को नोटिस जारी गया है। जिसमें उन्हें 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। वहीं इस मामले मे विधायक रायमुनी भगत ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया।

Ad Image
Latest news
Ad Image
Related news