रायपुर : राज्य सरकार ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को देखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत यह फैसला लिया गया है। इस अवधि को क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है।
सभी नदियों समेत तालाबों में लगाई कई रोक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के सभी नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) बनाएं गए हैं, उनमें 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक मछली पकड़ने पर पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर मिलेगा दंड
ऐसे में अगर कोई भी इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक साल का कारावास अथवा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान भी है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।