Sunday, November 24, 2024

Tax News: आज से बदल रहे हैं टैक्स से जुड़े ये नियम, जानिए क्या होगी नई व्यवस्था

रायपुर। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की शुरुआत आज यानी 1 अप्रैल से हो रही है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बता दें कि आयकर से जुड़े अधिकतर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू की जाती है। ऐसे में आज 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई टैक्स व्यवस्था अब डिफॉल्ट बनेगी।

आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत

अगर आप अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक आइटीआर भरते आए हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद है कि देश में 1 अप्रैल 2024 से टैक्स की नई व्यवस्था क्या होगी। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की नई व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। मतलब कि आपको हर वर्ष टैक्स स्लैब का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में बदल जाएगा। नई टैक्स व्यवस्था में कई संशोधन हुए हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा टैक्स लेने वालों को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 7 लाख तक की कमाई टैक्स मुक्त रहेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा

अगर आप नौकरी में हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो 50,000 रूपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में आपकी 7.50 लाख तक टैक्स फ्री रहेगी। 50,000 रुपए की या डिस्काउंट पहले पुराने टैक्स स्लैब में ही दी जाती थी।

नए स्लैब के मुताबिक

0 से 3 लाख रूपये: 0%
3 से 6 लाख: 5%
6 से 9 लाख: 10%
9 से 12 लाख : 15%
12 से 15 लाख: 20%
15 से अधिक: 30%

अन्य जानकारी

व्यक्तिगत करदाता अपनी इनकम के मुताबिक हर वर्ष पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।

पेशेवर या व्यावसायिक कंपनियां एक बार ही स्लैब का लाभ उठा सकती हैं। Tax News: आज से बदल रहे हैं टैक्स से जुड़े ये नियम, जानिए क्या होगी नई व्यवस्था

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