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Lok Sabha Election 2024: बज गया चुनावी बिगुल, छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू, रात 10 बजे के बाद नहीं होगा गाना-बजाना, निर्देश जारी

रायपुर। देश भर में आम चुनाव का बिगुल चुनाव आयोग ने 16 मार्च को बजा दिया है। ऐसे में देश भर में सात चरणों के मतदान होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां सभी 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में मतदान होगा। इसको देखते हुए कलेक्ट्रेट और निगम अधिकारी आम चुनाव […]

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Election bugle sounded, Section 144 imposed in Chhattisgarh
  • March 17, 2024 1:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

रायपुर। देश भर में आम चुनाव का बिगुल चुनाव आयोग ने 16 मार्च को बजा दिया है। ऐसे में देश भर में सात चरणों के मतदान होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां सभी 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में मतदान होगा। इसको देखते हुए कलेक्ट्रेट और निगम अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों में लग गया है। चुनाव के दौरान आम जनता का काम भी प्रभावित होगा। क्योंकि, किसी भी निर्माण का न तो टेंडर जारी होगा और न ही शुरुआत। जो कार्य पहले से चल रहा है, वह कार्य चलता रहेगा। बता दें कि शनिवार 16 मार्च को कलेक्टर गौरव सिंह ने आचार संहिता को देखते हुए राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दिया है।

इन चीजों को हटाने का मिला आदेश

शनिवार को कलेक्टर गौरव सिंह ने आचार संहिता को देखते हुए रायपुर में धारा 144 लागू करने के साथ-साथ 24 घंटे के अंदर सरकारी योजनाओं एवं राजनीतिक पार्टियों के प्रचार-प्रसार वाले होर्डिंग्स, पोस्टर-बैनर और वॉल पेंटिंग हटाने के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी के आदेश के बाद लाइसेंसी हथियार थानों में जमा करना पड़ेगा। इसके साथ जिला में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। चुनावी माहौल के बीच लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजाने का आदेश दिया गया है।

कलेक्टर ने कहा 16 मार्च से जिले में धारा 144 लागू

कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने पर आगे कहा कि 16 मार्च से जिले में धारा 144 लागू कर हो गया है इसलिए इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरा, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक जगह पर नहीं निकलेगा। सिर्फ शासकीय ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर पाएंगे। धारा 144 के दौरान संगठन रैली, धरना मनमानी तरीके से नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश हुए रद्द

लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान हो जाने के कारण समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति के बगैर छुट्टी नहीं ले पाएंगे। ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है।


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