रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक मासूम के साथ हैवानित की है। पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर रेल की पटरी पर फेंक दिया।
दोषी को फांसी की सजा सुनाई
इस मामले में आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा में बदल दिया है। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के प्रसाद की डिवीजन बेंच ने की थी। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि यह घटना भयानक और दर्दनाक है। ये जघन्य अपराध तो है, लेकिन इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने रेप और हत्या के आरोपी दीपक बघेल की अपील को स्वीकार कर लिया।
सजा आजीवन कारावास में बदला
अपील स्वीकार कर कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया है। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 की रात करीब 8.30 बजे पड़ोसी दीपक बघेल झांकी दिखाने के बहाने अपने साथ मासूम को लेकर गया था। बच्ची के साथ उसका भाई भी था जिसकी उम्र 5 साल थी। इस दौरान भाई को झांकी समारोह में छोड़कर दीपक बच्ची को अपने साथ रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया। इस दौरान पहले उसने बच्ची के साथ रेप किया। फिर उसके सिर पर पत्थर से हमला कर कुचल दिया।
गवाहों के बयान दर्ज
हत्या के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंककर घर वापिस लौट आया। ट्रेन गुजरने के कारण बच्ची की लाश को पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। फास्ट-ट्रैक कोर्ट में पुलिस ने दीपक बघेल के खिलाफ चालान पेश किया। पुलिस की चार्जशीट पेश होने के बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने गवाहों का बयान दर्ज किया।