रायपुर। नईदिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग, अस्पताल, स्कूल, हॉस्टल, शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थानों का एक महीने के अंतर्गत ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।
संस्थानों की निगरानी जरूरी
ऑडिट में फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम आदि की जांच की जाएगी। बिल्डिंग सेफ्टी, सुरक्षा स्टाफ,सीसीटीवी कैमरे समेत कई अन्य मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी। यह ऑडिट नगर-निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में की जाएगी। ऑडिट के लिए गठित समिति को 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट संबंधित निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाएगी। सुरक्षा जांच के लिए निगम से लेकर नगर पंचायतों में समितियों का गठन होगा। समितियों में वरिष्ठ अभियंता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि आदि अधिकारी शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है कि इन संस्थानों में नियमित रूप से निगरानी जांच समिति करेगी।
इन मानकों के आधार पर होगी ऑडिट
फायर अलार्म सिस्टम की लगा होना
आपातकाली निकासी योजना का होना
नियमित फायर ड्रिल्स की संचालन
पानी की उपलब्धता
संस्थानों का नियमित निरीक्षण
संस्थानों की संरचनात्मक सुरक्षा
बिजली उपकरणों की जांच
लिफ्ट व सीढ़ियों की सुरक्षा
संस्थान का प्रमाण-पत्र व स्वीकृति पत्र