रायपुर : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हिंसा हुई। इस घटना के बाद बलौदाबाजार में धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसकी अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब यह धारा आज 17 जून सोमवार शाम 4 बजे से 20 जून की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी.
शहरवासियों ने की थी धारा 144 को बढ़ाने की मांग
बता दें, शहरवासियों की तरफ से डीएम और एसपी की बैठक में धारा 144 को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद से इन बातों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम दीपक सोनी ने धारा 144 की समयसीमा को 20 जून की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. पहले आदेश में 10 जून से 16 जून तक लागू की गई थी धारा 144.
भाजपा नेता ने लगाया कांग्रेस पर आरोप
वहीं भाजपा दल में शामिल खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल हिंसा की जांच करने घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. मंत्री बघेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कि कांग्रेस समाज को भड़काने और उकसाने का काम कर रही है. इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि इस हिंसा में समाज को भड़काने का षड्यंत्र कांग्रेस ने की. इसके साथ ही, 15000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी कांग्रेस ने ही की थी. मंत्री दयाल दास बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, “देवेंद्र यादव क्या सतनामी है?”
ये हैं धारा 144 बढ़ाने के प्रमुख बिंदु:
जहां धारा 144 लागू हैं, उन क्षेत्रों में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
अन्य जिले अथवा बाहरी लोगों का 5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह बलौदाबाजार में एंट्री नहीं कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति शस्त्र, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, सांग एवं बल्लम या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। सिर्फ शासकीय ड्यूटी पर रहने वाले लोग ही अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे.
ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के सहारे चलते है, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे.