रायपुर। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित सुनील अग्रवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले इंद्रमणि कोल ग्रुप के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। दरअसल, ED ने कोल स्कैम केस में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक कोयला परिवहन में कमीशनखोरी की गई है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान है।
मामले में ईडी ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी समीर विश्नोई समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपित ज्यूडिशियल रिमांड (न्यायिक हिरासत) पर रायपुर जेल में बंद हैं।
सुनील अग्रवाल को मिली जमानत
इस मामले में राहत के लिए सुनील अग्रवाल ने हाई कोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पहली बार जमानत याचिका लगाई थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि इसके पहले उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ईडी की जांच में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया था। मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था। सुनील के ऊपर कोयले के काले धन को सफेद करने और संपत्तियों में INVEST करने का आरोप है।