रायपुर: देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला गरमाया हुआ है। हल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में सभी शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। हालांकि इस मामले में अब प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय का बड़ा बयान सामने आया है।
CM साय ने कहा…
बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी B.Ed अभ्यर्थी सहायक टीचरों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार इस मामले में कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने की बात है।
2 अप्रैल को सुनाया गया था फैसला
बता दें कि 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। याद हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की गई थी। उस दौरान भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार B.Ed अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।
ममता सरकार को भी लगा है झटका
हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भी प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां भी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर 23,753 नौकरियां रद्द करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। जिसके बाद प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में कोर्ट ने सीबीआई को तीन माह के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी दिया है।