रायपुर। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। बता दें कि सोमवार यानी 12 फरवरी को NIA कोर्ट ने 11 मई 2014 को सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सलियों द्वारा हमले में जान गवाएं 15 जवानों की मौत के आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट की फैसले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं चारों आरोपियों को 11 अलग-अलग धाराओं में सजा दी गई है. इस घटना में 84 गवाहों का बयान दर्ज हुआ है।
जानें पूरा मामला
11 मई 2014 को सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सलियों ने जवानों पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में कुल 15 जवानों की जान चली गई थी। उस दौरान आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. NIA ने इस मामले में 12 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया है। मामले में 4 आरोपियों को सजा दी गई है। आरोपी में महादेव नाग, दयाराम बघेल, मनीराम कोर्राम और कवासी जोगा दोषी का नाम शामिल है। बता दें कि सभी आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
आजीवन कारावास की सुनाई सजा
NIA कोर्ट के स्पेशल लोक अभियोजक दिनेश पाणीग्राही ने बताया है कि NIA ने सभी प्रकार से इस घटना का जांच-पड़ताल करने के बाद आरोपियों को सजा दी गई है. उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को विस्फोटक अधिनियम की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
रमन सिंह ने कहा था…
देश की रक्षा करने वाले जवानों की हत्या हमलावरों ने 2014 में की थी।
तमाम सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि इस मामले में पिछले दस सालों से सुनवाई जारी थी. अब जाकर NIA की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट का कहना था कि दोषियों ने देश की रक्षा करने वाले जवानों पर हमला करते हुए उनकी जान ली , जो हिंसा के श्रेणी में आता है. इस दर्दनाक हमले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि इस हमले पर कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।