रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए दुर्ग जिले की भिलाई नगर निगम ने टीम का गठन किया है। इस दौरान रात 10 बजे के बाद शहर के होटल, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डीजे या अन्य ध्वनि का संचालन करने वाले यंत्रों से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित करने पर हाई कोर्ट के आदेश के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस बीच नगर निगम टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी और 10 बजे के बाद कहीं भी अधिक आवाज में डीजे या अन्य माध्यमों से ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर कार्यवाई होगी।
नगर निगम आयुक्त ने की बैठक
दरअसल, भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने वर्चुअल बैठक करते हुए अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम किया जाए। इस दौरान भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल कैफे, विवाह भवन और सार्वजनिक स्थलों पर रात 10 बजे के बाद डीजे या अन्य ध्वनि का विस्तार करने वाले यंत्रों से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध कर टीम की तरफ से प्रतिबंधित किया जाना है।
घुमंतू पशुओं को गौठान में रखने का निर्देश
इस दौरान रात 10 बजे चिन्हित स्थलों की जांच के लिए टीम गठित कर नोडल अधिकारी को जिम्मा सौंपा जाएगा, जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कार्य प्रगति की रिपोर्ट देंगे। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की तरफ से शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनों के आस-पास के स्थलों को साइलेंट जोन भी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने बताया कि पूरे शहर को घुमंतू पशुओं से मुक्त करना है। इसके लिए रोका-छेका संकल्प अभियान के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में ऐसे स्थलों की पहचान कर सूची बनाई जाए, जहां सड़क पर झुंड मे जानवर बैठते हैं। ऐसे में पशुओं को पकड़ कर ग्रामीण गौठान में रखा जाएगा।
सड़क पर फैली अव्यवस्था को सुदृिढ़ करने का निर्देश
यही नहीं जीई रोड से लगे सर्विस रोड में अवैध कब्जा, सेकंड हैण्ड वाहनों की बिक्री, सर्विसिंग सेंटर, वाहन मेकेनिक के कब्जे से बेदखली करने की कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेने के लिए अपर आयुक्त ने बुधवार से कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही आयुक्त ने मच्छर उन्मूलन, शहरों में सड़क किनारे पर बेतरतीब लगे ठेले, चौक-चौराहों पर भिखारियों की समस्या के निदान को लेकर भी निर्देश दिया है।