Sunday, September 8, 2024

Jhiram Ghati Attack: झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CM बघेल बोले अब सब साफ हो जाएगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के झीरम नक्सली हमले की जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब राज्य की पुलिस झीरम नक्सली हमले के पीछे षड्यंत्र की जांच कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आज रास्ता साफ हो गया। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी।

जानें पूरा मामला

दरअसल, 2013 में चुनाव के पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चलाई गई थी। इस दौरान जब 25 मई को पार्टी के सभी बड़े नेता सुकमा से जगदलपुर लौट रहे थे तो कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। इस काफिले में महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार जैसे बड़े कांग्रेस नेता शामिल थे। जिसमें महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल को नक्सलियों ने बेरहमी से मार डाला। इस भयानक हमले के बाद पूरे देश में हड़कंप मंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं की हत्या की गई थी। फिलहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, कांग्रेस लगातार इस हमले को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है।

एनआईए ने पुलिस को जांच करने से रोका

घटना को जब काफी समय बीत गया पर मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नई बिंदुओं के साथ जांच के लिए एक SIT का गठन हुआ। जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस इस पर जांच करने के लिए एनआईए से फाइल मांगती रही लेकिन फाइल नहीं मिली और एनआईए ने पुलिस की जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जानिए कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

वहीं सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने एनआईए के उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमे छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बड़े षड्यंत्र की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि एनआईए का कहना था चूंकि मामले की जांच पहले हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। इसके अलावा इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और अपीलकर्ता जितेंद्र मुदलियार ने कहा, हमले के षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है। जिस कारण उन्हें फिर से जांच सौंपने का कोई मतलब नहीं। इसी तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने एनआईए के अपील को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी।

सीएम बघेल ने दी प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इस कांड में दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों की जान चली गई थी। सीएम बघेल ने आगे कहा, कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की लेकिन इसके पीछे के वृहद राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। अब जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। इसके साथ ही किसने, किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा।

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