रायपुर। विधानसभा निर्वाचन-2023 को ध्यान में रखते हुए जिले में डीजल और पेट्रोल को अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक भी रहेगा. हर पेट्रोल पंप संचालक को रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जारी कर दिए हैं।
1980 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी
यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं. जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के पेट्रोल पंपो पर चार हजार लीटर डीजल और दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक के रूप में रखने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपो में दो हजार लीटर डीजल और एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक के रूप में भंडारित रहेगा. इस रिजर्व स्टॉक का वितरण अपर कलेक्टर, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
निर्देश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पेट्रोल पंप संचालको को जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।