Thursday, November 21, 2024

Chhattisgarh News: हाईकोर्ट से अनवर ढेबर को मिली बड़ी राहत

रायपुर। बिलसापुर हाईकोर्ट से कारोबारी अनवर ढेबर को बड़ी राहत मिली है. बता दें, अनवर ढेबर ने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सोमावार को सुनवाई के दौरान मंजूर कर लिया है. कारोबारी अनवर ढेबर को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली है. यह सुनवाई न्यायाधीश दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में हुई है।

21 दिन की मिली राहत

आपकों बता दें, कुछ दिन पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था. याचिकाकर्ता अनवर ढेबर के वकील मतीन सिद्दीकी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कारोबारी अनवर ढेबर को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ढेबर को 3 सप्ताह यानी 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

कारोबारी ने मांगा था अंतरिम जमानत

कारोबारी अनवर ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर न्यायालय से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने आज मंजूर कर दिया. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में 24 जुलाई यानी आज सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है. आगामी सुनवाई के वक्त ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा ।

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