रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 665 एकड़ जमीनों को अपने नाम दाखिल करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर किया है. टीएस ने इन जमीनों को अपने पूर्वजों का होने का दावा किया है. जहां जिला प्रशासन को इस जमीन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिल रहा है. ये कागजात कार्यालय से कहां गए और क्या हो गए. कागजात से संबंधित बात बताने के लिए विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तैयार नहीं है. इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
‘कारण बताओ’ नोटिस
वहीं मंत्री टीएस के जमीन मामले में जिला अधिकारी सरगुजा को जिला एवं सत्र न्यायालय ने नोटिस भेजा है. न्यायालय ने जमीनों से संबंधित कागजात के बारे में एक महीने में जवाब मांगा है. इसके बाद जमीनों का रिकार्ड नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम अंबिकापुर के साथ डिप्टी कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा कि कलेक्टर ने ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है. यह मामला अंबिकापुर ब्लॉक के कांतिप्रकाशपुर और टपरकेला के जमीनों का है।
जमीनों का सीलिंग प्रकरण
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 665 एकड़ जमीनों को कब्जा करने के लिए साल 2015 में जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में याचिका दायर किया है. वहीं न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-तीन में याचिका दायर किया की टपरकेला गांव की 652 एकड़ जमीन और कांतिप्रकाशपुर के खसरा नबंर- 179 का 6.322 हेक्टेयर जमीन उनके पूर्वजों की है. वहीं प्रथम न्यायाधीश वर्ग-तीन अंबिकापुर में इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा तारीख 23.10.2021 को आदेश जारी किया गया है. वहीं जारी आदेश में उक्त जमीनों का सीलिंग प्रकरण जमा कराने को कहा गया है. इसके बाद जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को दिनांक 29 मार्च 2023 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।