Sunday, September 8, 2024

छत्तीसगढ़ः ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर। राजधानी में लगे ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर मिल रही छूट पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदने पर लाइफटाइम टैक्स पर 50% छूट दी जा रही थी।

जारी किया था नोटिफिकेशन

बता दें, राज्य सरकार ने एक सप्ताह पहले यानी 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. जारी नोटिफिकेशन के आधार पर 24 मार्च से 05 अप्रैल तक ऑटोएक्सपो राजधानी रायपुर में चलाया जा रहा है. जहां एक्सपो में कई तरह की कारें, बस, इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा कॉन्सेप्ट वाहनों को भी शोकेस किया गया है. जिसमें वाहनों कि खरीदी करने पर लाइफटाइम टैक्स में पच्चास प्रतिशत की छूट दी गई थी. लेकिन यह छूट केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर थी. वहीं इस छूट के खिलाफ याचिका भी लगाई गई. कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के साथ अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल संचालक के अलावा पांच लोगों ने कोर्ट में याचिका भी लगाई गई. जहां अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, मलय श्रीवास्तव और शशांक ठाकुर के द्वारा न्यायालय में याचिका की गई थी. वहीं याचिका में बताया गया है राज्य के रायपुर शहर को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में ये छूट नहीं दी जा रही है. जिस कारण अन्य जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों के पास कोई नहीं जा रहा है. जिससे उनकी व्यापार में भारी गिरावट हो रही है.

अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पी सेम कोसी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, न्यायालय ने ऑटो एक्सपो में वाहनों के टैक्स पर मिल रहे छूट पर तत्काल रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।

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